रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग, इंदौर के आदेशानुसार कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा 10 जुलाई को प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है की डिप्टी कलेक्टर झाबुआ सुनिल कुमार झा द्वारा नवीन अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं से अश्लील/ अनुचित व्यवहार किया गया जिसके फलस्वरूप कलेक्टर झाबुआ द्वारा सुनिल कुमार झा को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की है।
सुनिल कुमार झा द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की गई, इस कृत्य को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक) (दो) व (तीन) एवं नियम 3(2) के विपरीत होने से श्री सुनिल कुमार झा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया एवं उनको मुख्यालय कलेक्टोरेट, जिला बुरहानपुर में नियत किया गया है।
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