अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:
खनन माफियाओं और खनन कारोबारियों को सीधी चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि आवंटित क्षेत्र की सीमा से बाहर खनन कार्य करने एवं नियम विरुद्ध खनन कार्य करने व नदी के मुख्यधारा में खनन और खनिजों का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में जुटे माफिया तत्वों के खिलाफ जनपद में लगातार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे खनिज जिनका आम आदमी से सीधा जुड़ाव है इनकी कालाबाजारी करते हुए कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी ना हो व खनिजों के कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजारियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। जन सामान्य को उचित दर पर खनिज उपलब्ध हो और प्रदेश में खनन का व्यवसाय सुगमता पूर्वक हो सके इसके लिए प्रशासन संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है, यह प्रयास आगे भी जारी रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हित धारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो, मूल्य नियंत्रण में रहे, नए व्यवसायियों को बाजार में स्थापित एकाधिकार एवं बंधन मुक्त कर समान अवसर उपलब्ध हो सके इस दिशा में सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियम विरुद्ध खनन/अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में एक टीम गठित करते हुए विभिन्न खनन कारोबारियों के यहां छापामार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में कई ऐसे घाट हैं जहां पर कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है परंतु वहां से अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में जांच दल ने सीधे ऐसे खनन क्षेत्र पर छापामार कार्यवाही के दौरान एक पट्टा धारक के खनन पट्टे को निरस्त करते हुए ₹ 05 की धनराशि जमा कराई गई। जनपद-झाँसी के तहसील गरौठा स्थित ग्राम एरच के आराजी संख्या-01 में बेतवा नदी तल स्थित 40.468 हे0 क्षेत्र पर श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी-944, सिविल लाईन, तहसील व जनपद झाँसी के पक्ष में 06 माह की अवधि हेतु बालू / मोरम का खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत है।
अभिलेखों के अनुसार दिनांक: 10.01.2023 को खनिज प्रवर्तन दल द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त खनन क्षेत्र में जलधारा में सक्शन मशीन / लिफ्टर के माध्यम से बालू / मोरम का खनन कार्य किये जाने के चिन्ह पाये जाने के कारण उक्त अनुज्ञा – पत्र धारक श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी – 944, सिविल लाईन, तहसील व जनपद – झाँसी के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4 व 21 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन थाना एरच जनपद झांसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अपराध को स्वीकार करते हुए उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम – 42 (ज) 60 ( 4 ) व 77 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन शास्ति के रूप में रू0 5,00,000.00 की धनराशि खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक “0853, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग” में जमा कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी न्याय के नेतृत्व में गठित टीम के ज्येष्ठ खान अधिकारी, झॉसी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त खनन क्षेत्र में बालू / मोरम के खनन कार्य में सम्बन्धित अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा पुनः सक्शन मशीन / लिफ्टर का प्रयोग किये जाने के चिन्ह पाये गये जिसके आधार पर सम्बन्धित अनुज्ञा – पत्र धारक श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी – 944, सिविल लाईन, तहसील व जनपद-झाँसी के विरूद्ध थाना एरच में ज्येष्ठ खान अधिकारी, झॉसी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है।इस प्रकार खनन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा अल्पकालीन खनन परिहार की उक्त अवधि में बार-बार अनुज्ञा पत्र की शर्तों एवं उoप्रo उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम – 61 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन जनपद झॉसी के तहसील-गरौठा स्थित ग्राम एरच के आराजी संख्या-01 में बेतवा नदी तल स्थित 40.468 हे0 क्षेत्र पर श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता निवासी-944, सिविल लाईन, तहसील व जनपद– झाँसी के पक्ष में 06 माह (दिनांक: 27.12.2022 से दिनांक: 26.06.2023 तक) की अवधि हेतु स्वीकृत बालू/ गोरम के उक्त खनन अनुज्ञा पत्र को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। इसी क्रम में तहसील मऊरानीपुर अंतर्गत खकौरा घाट जहां पट्टा निरस्त होने पर अवैध खनन की शिकायत सोशल मीडिया पर चल रही खबरो के क्रम में आज जांच दल द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं खनिज प्रर्वतन दल के साथ संयुक्त रूप से जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान धसान नदी के इस पार खकौरा घाट उ०प्र० तथा नदी के उस पार जनपद छतरपुर का अलीपुर घाट म०प्र० का आता है। खकौरा घाट में वर्तमान में स्वीकृत खनन का पट्टा निरस्त हो गया है। वर्तमान समय में छतरपुर म०प्र० के बालू के पट्टाधारको द्वारा म०प्र० की साइड में बालू का खनन कर रहे है। निरीक्षण के समय एक सक्शन मशीन जो नदी के मध्य भाग से थोड़ा खकौरा साइड में खड़ी थी, जिसका एक्चुअल लोकेशन लेने के लिये नाव के द्वारा नदी के मध्य भाग पर पहुँच कर लेटीट्यूड एवं लागीट्यूड के माध्यम से लोकेशन देखा गया तो ज्ञात हुआ कि खड़ी मशीन एक मीटर खकौरा साइड (उoप्रo) में स्थित है जिसे नदी से बाहर लाकर चौकी इंचार्ज देवरी को सुपुर्द कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य स्थल पर जो खनन हो रहा है म०प्र० की सीमा में स्थित है। छापामार कार्यवाही उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर श्री इंद्र कांत द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी पुलिस श्रीमती स्नेहा तिवारी, जिला खान अधिकारी श्री बी पी यादव, तहसीलदार मऊरानीपुर सहित खनिज प्रवर्तन दल के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.