अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
दमोह के गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू छात्राओं को स्कार्फ पहनाने को लेकर हुए विवाद के बाद सयुंक्त संचालक शिक्षा ने आदेश जारी कर स्कूल की मान्यता को सस्पेंड कर दिया है। आप को बता दें कि 10वीं के रिजल्ट आने के बाद गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल ने अपनी उपलब्धि बताने के लिए शहर के गौरीशंकर चौराहे पर पोस्टर लगाया।जिस में कुछ हिंदू लड़कियां भी स्कार्फ पहने पोस्टर में दिख रही थीं। किसी ने इसका फोटो खींच कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।स्कूल की छात्राओं के स्कार्फ पहने पोस्टर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आप को बता दें कि आदेश में जो बिंदु दर्शाए गए हैं उनमें कहीं भी स्कार्फ मामले का जिक्र नहीं है। स्कूल में कमियों और अवस्थाओं को दर्शाया गया है।
जिसे लेकर कई सोशाल मिडिया यूजर्स सवाल खड़े कर रहे हैं फेस बुक पर अनुराग सारफ नामी यूजर्स लिखते हैं कि
महोदय जी आपने ही पूर्व में क्लीन चिट दी थी तो अब मान्यता रद्द क्यू….…????
और अभी स्कूल गलत है तो पहले वाली जांच में कौन गलत था….???
वहीं ट्विटर पर भी मुकेश कुमार नामी यूजर्स ने भी लिखा है कि, जिन सुविधाओं के ना होने की वजह से आप उक्त स्कूल की मान्यता निलंबित कर रहे हैं वह सुविधाएं मध्य प्रदेश के 80% प्राइवेट स्कूलों में और 95% सरकारी स्कूलों में नहीं पाई जाती हैं। क्या आप उन सब की मान्यता निरस्त करने का भी साहस रखते हैं???
// आदेश //
जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र कमांक / मान्यता / 2023 / 3169 दमोह दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से दमोह जिले में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्था गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह के किए गए निरीक्षण में मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 में वर्णित निर्धारित मापदण्ड का विद्यालय में पालन नहीं करना प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें उक्त विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था नहीं होना, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र की पृथक-पृथक प्रयोगशाला कक्षों में पुराना फर्नीचर एवं पुरानी सामग्री रखा होना, भौतिक/ रसायन शास्त्र की समुचित प्रायोगिक सामग्री नहीं होना, विद्यालय में दर्ज 1208 बालक एवं बालिकाओं के मान से पृथक-पृथक शौचालयों तथा शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के मान से अध्यापन कक्षों में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं होना, विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान एवं खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था नहीं होना तथा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वाहन रख-रखाव की व्यवस्था एवं गाइड लाइन का पालन नहीं होना इत्यादि का उल्लेख किया गया है।
अतः मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियम – 11 (1) के तहत अशासकीय शिक्षण संस्था – गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह (डाइस कोड-23120318304) की मान्यता, उपरोक्तानुसार मान्यता नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानको, शर्तो और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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