रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
नापतोल विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए ग्राम सांतेर एवं बामनिया में कोल्डड्रिंक और सिगरेट पैकेट पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर कीमत लेने पर माँ कृपा ढाबा एवं रेस्टोरेंट तथा चाणोदिया किराना बामनिया के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजिबद्ध किया है। नाप-तोल निरीक्षक द्वारा बताया गया है कि कोई भी दुकानदार एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर सामग्री का विक्रय नहीं करे, अनियमितता पाई जाने पर प्रकरण पंजिबद्ध किया जायेगा। वही बिना खाद्य पंजीयन ढाबा संचालन करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण पजिबद्ध किया गया है। कार्यवाही में नाप-तोल निरीक्षक कपिल कदम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह एवं श्रम सहायक संजय पाँचाल उपस्थित रहे।
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