विशेष प्रतिनिधि, जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
मनपा प्रशासन ने शहर में बिना अनुमति के होर्डिंग्स और वैधता खत्म होने के बाद भी लगाए जाने वाले होर्डिंग्स धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी गुरुवार देर शाम जारी किया है।
महानगर पालिका क्षेत्र में देखा गया है कि कई नागरिकों और व्यवसायियों ने बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) लगा रखे हैं।
इसी तरह जिन होर्डिंग धारकों/होर्डिंग धारकों ने नगर निगम के होर्डिंग लगाने की अनुमति ली है, लेकिन विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग लगाने की वास्तविक मांग स्वीकृत संख्या दिनों से अधिक समय तक यदि यह पाया जाता है तो ऐसे विज्ञापन बोर्डों की स्वीकृत संख्या से अधिक होने पर दिनांक 1/4/2023 के होर्डिंग धारकों के होर्डिंग जब्त करने का अभियान शनिवार से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मनपा आयुक्त विद्या गायकवाड़ ने विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) लगाने वाले नागरिकों और पेशेवरों से अपील किया है कि नियमों का पालन करें तथा जलगांव नगर निगम क्षेत्र में यदि किसी ने बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग लगाये हों तथा जिन लोगों ने विज्ञापन अनुमति की मांग की संख्या से अधिक विज्ञापन बोर्ड लगाये हों, वे अपने बोर्डों को तत्काल हटाने की व्यवस्था करें।
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