सद्दाम हुसैन, मोहनलालगंज/लखनऊ (यूपी), NIT:
लखनऊ जिला के कोतवाली क्षेत्र मोहनलालगंज के गदियाना गांव में बीते सोमवार की रात नशे में धुत पिता माता प्रसाद उर्फ मातादीन पुत्र स्वर्गीय हरी उम्र लगभग 56 वर्ष ने अपने ही इकलौते बेटे संदीप जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष को डंडे से पिटाई कर चाकू गले में घोपकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद से हत्यारा पिता मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद बहू ममता देवी पत्नी स्वर्गीय संदीप ने अपने पति के हत्यारे अपने ससुर माता प्रसाद उर्फ मातादीन के द्वारा हत्या कर देने के संबंध में थाना मोहनलालगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था कि माता प्रसाद अत्यधिक शराब पीने व नशा करने का आदी था, शराब पीने के लिए उसके द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति को भी बेच दिया गया था। अब वह अपने लड़के से शराब पीने के लिए पैसों की मांग करता रहता था तथा बहू के जेवर बेचने के लिए भी उसके द्वारा कहा जाता था। घटना वाले दिन दिनांक 27 मार्च को भी माता प्रसाद की अपने लड़के संदीप से पत्नी ममता के जेवर बेचने की बात को लेकर कहासुनी व वाद विवाद हुआ था, लड़के संदीप व बहू ममता के द्वारा जेवर देने से मना करने पर माता प्रसाद के द्वारा शराब के नशे में धुत होकर अपने लड़के संदीप की धारदार चाकू व लोहे के पाइप से वारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। माता प्रसाद घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसको बुधवार 29 मार्च को सुबह के समय मुखबिर की सूचना पर हुलास खेड़ा नहर पुलिया के पास से एस.बी. शिरडकर के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी विनीत जायसवाल के कुशल पर्वेक्षण व पुलिस उपायुक्त दक्षिणी शंशाक सिहं व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर विनय कुमार दिवेदी (लिंक अधिकारी एसीपी मोहनलालगंज के कुशल मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर कुलदीप दूबे द्वारा उपनिरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक कप्तान सिंह, कांस्टेबल इंद्रेश कुमार, कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अभियुक्त माता प्रसाद की निशानदेही पर मृतक संदीप की हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल धारदार चाकू अवैध लंबाई का व लोहे के पाइप को बरामद कर लिया गया, इसके बाद अभियुक्त माता प्रसाद पर धारा 302 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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