मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 40 से श्रीमती निर्मला फुलवानी के पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किए जाने की अधिसूचना पर बुरहानपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश माननीय श्री तपेश कुमार दुबे ने याचिकाकर्ता श्रीमती मनीषा गोस्वामी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन को प्रथम दृष्टा स्वीकार करते हुए दिनांक 06/03/2023 को स्थगन आदेश पारित किया है। इस न्यायिक आदेश के पारित होने से निर्वाचित पार्षद श्रीमती निर्मला फुलवानी कम से कम याचिका के अंतिम निराकरण तक पार्षद के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगी और ना ही कोई लाभ प्राप्त कर सकेंगी। बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय (पी.अ. श्रीमान तपेश दुबे साहब) के न्यायालय ने अभूतपूर्व निर्णय/स्थगन आदेश पारित करते हुए बुरहानपुर के वार्ड क्र. 40 गुरुनानक वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित श्रीमती निर्मला फुलवानी के निर्वाचित घोषित किए जाने की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया है श। मा न्यायालय ने रिटर्निंग ऑफिसर /कलेक्टर बुरहानपुर की कार्यशैली/कार्यवाही पर भी गम्भीर सवाल खड़े करते हुए सख्त टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर के प्रमुख वार्डों में से एक वार्ड क्र. 40 जो गुरूनानक वार्ड के नाम से जाना जाता है के पार्षद पद के लिए विगत वर्ष 2022 में चुनाव हुए थे जिसमें उक्त वार्ड को ओबीसी प्रत्याशी के लिए आरक्षित घोषित किया गया था तथा इस वार्ड से ओबीसी प्रत्याशी के रूप में श्रीमती निर्मला फुलवानी (कुल प्राप्त मत 1290) के अलावा श्रीमती मनीषा गोस्वामी एवं अन्य ने पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ा था किंतु चुनाव परिणाम की घोषणा होने के बाद द्वितीय स्थान (कुल प्राप्त मत 1260) पर रही श्रीमती मनीषा गोस्वामी ने उक्त वार्ड से निर्वाचित घोषित श्रीमती निर्मला फुलवानी के निर्वाचन को बुरहानपुर के सक्षम न्यायालय में चुनौती देते हुए चुनाव याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत की थी साथ ही स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया, जिस पर उक्त मा. न्यायालय ने याचिकाकर्ता मनीषा गोस्वामी के स्थगन आवेदन पर सुनवाई करने के बाद इसी चुनाव याचिका में कल दि. 06.03.2023 को अभूतपूर्व आदेश पारित करते हुए उक्त मा. न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय (पी.अ.- श्री तपेश दुबे साहब) ने उक्त श्रीमती मनीषा गोस्वामी के स्थगन आवेदन को मंजूर करते हुए, वार्ड क्र.40 से निर्वाचित घोषित श्रीमती निर्मला फुलवानी को निर्वाचित घोषित किए जाने की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से रोक/स्थगन आदेश दि. 06.03.2023 जारी कर दिया। यह स्थगन आदेश जारी करते समय न्यायालय श्रीमान ने अपने उक्त स्थगन आदेश में रिटर्निंग ऑफिसर/कलेक्टर की कार्यशैली एवं कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए सख्त टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अब यह स्थगन आदेश दि.06.03.2023 जारी होने के पश्चात उक्त श्रीमती निर्मला फुलवानी उक्त वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद के रूप में कोई भी कर्तव्य कार्य नहीं कर पाएंगी और साथ ही उक्त पद के अंतर्गत प्राप्त होने वाले कोई लाभ भी नहीं उठा पाएंगी श। श्री अग्रवाल से यह पूछे जाने पर कि याचिकाकर्ता मनीषा गोस्वामी ने किस आधार पर यह चुनाव याचिका लगाई है तो इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि क्योंकि यह मामला मा. न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है इसलिए वे उक्त स्थगन आदेश दि.06.03.2023 में उल्लेखित जानकारी के अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते।विधि विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य रूप से चुनाव याचिका पर स्थगन नहीं मिलता है लेकिन इस याचिका में स्थगन आदेश पारित होना एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक बात है।
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