जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:
महिला बाल विकास विभाग एवं भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वावधान में 16 फरवरी 2023 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कानूनी प्रक्रिया, विभिन्न प्रावधानों, विधिक पक्ष एवं अंतर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ घरेलु हिंसा अधिनियम के क्रियान्वन के सम्मुख आ रही समस्याएं व चुनौतियां एवं समाधान पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एडिशनल डीसीपी महिला सुरक्षा/एजेके श्रीमती ऋचा चौबे एवं एसीपी श्रीमती निधी सक्सेना एवं भोपाल पुलिस कमिश्नरेट एवं देहात भोपाल के ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के प्रभारियों के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग के संभाग स्तर के संयुक्त संचालक, परिवीक्षाधिन अधिकारी, संरक्षण अधिकारी ने भाग लिया।
उक्त कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री विनीत कपूर द्वारा किया गया। श्री कपूर ने उक्त सेमिनार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिला व बाल संरक्षण के लिये सभी विभागों एवं सामाजिक संगठनो को समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्कता है, तब जाकर हम शासन की मंशाओं को पुरा करने के साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्षम होकर जवाबदेही निभा सकेंगे।
इस अवसर पर संभागीय संयुक्त संचालक श्रीमती नकीजहॉ कुरैशी (महिला बाल विकास विभाग), श्री रामगोपाल यादव (असिस्टेंट डायरेक्टर) ने महिला संरक्षण विषय पर महत्वपूर्ण व सारगर्भित व्याख्यान दिया, साथ ही श्रीमती एडवोकेट DALSA ने घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अढ़ि 2005 कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट के प्रमुख फैसले में बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। डॉ0 सविता जैन तकनीकि सलाहकार UN Women ने अंतर विभागीय समन्वय कैसा किया जा सकता है इस बारे मे चर्चा की। सुश्री साधना पाठक एडवोकेट ने घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रमुख समस्याएं, चुनौतीयां व समाधान से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया। इसी तरह अन्य प्रशिक्षकों व अतिथियों द्वारा भी महिला संरक्षण विषय पर महत्वपूर्ण व आधारभूत व्याख्यान दिया।
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