मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
बुरहानपुर में माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट ने दो वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी प्रहलाद तायड़े (65) पिता गंगाराम, निवासी मंगल भवन के पास ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर, को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल) एवं 5 हजार रूपए अर्थदण्ड एवं 377 भादस अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, घटना दिनांक 05-07-2022 करीबन 11:00 बजे अभियोओक्त्री का भाई साईकिल चलाने के लिये घर से बाहर निकला तो उसके पिछे अभियोक्त्री /बालिका भी बाहर चली गई। पांच मिनट बाद अभियोक्त्री की मां अभियोक्त्रीत/बालिका को देखने के लिये घर से बाहर गयी तो अभियोक्त्री/बालिका आंगन में नहीं दिखी। अभियोक्त्री की मां अभियोक्त्री /बालिका को आवाज लगाते हुये उसे ढुंढने के लिये पडोस में रहने वाले अभियुक्त प्रहलाद बाबा के घर गयी, तो वहां पर अभियुक्त प्रदलाद बाबा आगे वाले कमरे में कुर्सी पर बैठा था और अभियोक्त्री/बालिका को अभियुक्त प्रदलाद बाबा की तरफ दोनों पैर से दबा रखा था और अभियोक्त्री/बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा था। अभियोक्त्री की मां जैसे ही वहां पहुची तो अभियुक्त प्रहलाद बाबा उसे देखकर एकदम से घबरा गया। अभियोक्त्री की मां ने अभियुक्त प्रदलाद बाबा को चिल्ला कर बोली तुम मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर रहे हो तो अभियुक्त प्रदलाद बाबा ने अभियोक्त्री की मां को बोला की यह बात किसी को बतायी तो मैं तुझे और तेरी बच्ची को जान से खत्म कर दुगां। अभियोक्त्री की मां तुरंत ही यह बात उसकी जेठानी को बतायी एवं पति व देवर को फोन पर घटना के बारे में बतायी। और अभियोक्त्री/बालिका को लेकर थाना लालबाग आकर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई। फरियादी की सूचना पर थाना लालबाग द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 376ए बी, 506, 377 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्टो अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा की गई। बहस के समय न्यायिक दृष्टातों के साथ महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। मा. विशेष न्यायाधीश बुरहानपुर पॉक्सों एक्ट श्री आर. के. पाटीदार ने आरोपी प्रहलाद तायड़े पिता गंगाराम उम्र 65 वर्ष निवासी मंगल भवन के पास ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल) एवं 5 हजार रू. 377 भा.द.स. अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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