सहायक आयुक्त ने शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधीक्षक को निलम्बित | New India Times

रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

सहायक आयुक्त ने शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधीक्षक को निलम्बित | New India Times

सहायक आयुक्त श्री गणेश भाबर जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ, सहायक संचालक (शिक्षा) श्री नरेन्द्र भिड़े एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री राकेश कुमार यादव द्वारा जनजातीय बालक आश्रम देवली विकासखण्ड पेटलावद का सयुंक्त रुप से आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अधीक्षक श्री रामलाल कटारा (मा.शि.) अनुपस्थित पाये गये।

जब कोई कर्मचारी विद्यार्थी नहीं होने की दशा में स्वयं सहायक आयुक्त श्री गणेश भाबर द्वारा आश्रम का चैनल गेट खोलकर अवलोकन किया गया, जिसमें आश्रम परिसर वीरान पाया गया।

पुरे भवन एवं परिसर में अव्यवस्थाएं पाई गई।

सहायक आयुक्त ने शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधीक्षक को निलम्बित | New India Times

स्वीकृत सीट्स 50 के विरूद्ध 08 छात्र ऑनबोर्ड है, किन्तु एक भी छात्र आश्रम में उपस्थित नहीं पाया गया।

3-4 बच्चे ग्राउण्ड में खेलते पाये गये।

पुछने पर एकमात्र छात्र द्वारा आश्रम में रहना बताया गया।

आश्रम प्रारंभ के 7 माह पश्चात् तक भी भोजन के लिए रसोईघर की अब तक शुरूआत नहीं की प्रतीत होना पाया गया हैं।

शौचालय- स्नानाघर में रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं पाई गई।

मात्र 14 पलंग अस्त व्यस्त हालत में पाये गये।

7 जनवरी 2023 को जिला मुख्यालय एवं थांदला मुख्यालय अधीक्षक अधीक्षिकाओं की बैठक में विभिन्न मदो में टेबलेट के माध्यम से प्राप्त राशि से आवश्यक सामग्री क्रय पर आयोजित करने, चादर, तकिया कवर एवं कंबल की धुलाई करवाने तथा छात्रावास – आश्रमों के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिये गये हैं।

अतः वरिष्ठ के आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं किये जाने, शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत सहायक आयुक्त द्वारा श्री रामलाल कटारा, अधीक्षक (मा.शि.) जनजातीय बालक आश्रम देवली विकासखण्ड पेटलावद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय झाबुआ नियत किया जाता हैं।

निलंबल अवधि में इन्हें मूलभुत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading