पवन परुथी, मुरैना (मप्र), NIT:
मुरैना जिले के अन्तर्गत नगरीय, ग्रामीण, हाई-वे, सड़क आदि पर आम नागरिकों द्वारा अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, बैल, भैंस, सुअर आदि को छोड़ देने के कारण वह सड़क के मध्य बैठ जाते हैं या सड़क पर घूमते फिरते हैं। जिले में निवासरत नागरिकों द्वारा काफी संख्या में पशु एकत्रित (घेरकर) एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दिए जाते हैं जिस कारण आये दिन आम नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे हैं। इसी प्रकार वाहन आदि के एक्सीडैन्ट होने से जान-माल की हानि भी हो रही है। जिस कारण जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित होती है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुये जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशः सूचना देना संभव नहीं है।
कलेक्टर अंकित अस्थाना ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मुरैना क्षेत्रान्तर्गत पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना एवं सड़कों पर बाँधना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त एसडीओ पुलिस, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी को अधिकृत किया है। यह आदेश 29 दिसंबर 2022 से 27 फरवरी 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.