मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

दिल्ली और जबलपुर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि नेपा लिमिटेड विरुद्ध मनोज अग्रवाल प्रकरण में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भारत देश के नवनियुक्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ नीत बेंच आगामी संभावित सुनवाई दिनांक 29/11/2022 को होना है। इस प्रकरण में बुरहानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज अग्रवाल खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी पैरवी खुद करके अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज अग्रवाल बुरहानपुर ने इस प्रतिनिधि को बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अब इस बात/मुद्दे का फैसला करेगी कि “मा. अपीलीय न्यायालयों (हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट) के स्टे आर्डर से, अपील विलंबन के दौरान आज्ञाप्तिधारी को दी गई आधी राशि पर भी , अपील हारने वाले निर्णित ऋणी को अपील हारने पर अपील विलंबन अवधि का ब्याज भुगतान करना होगा अथवा नहीं “।उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला श्री मनोज अग्रवाल के पक्ष में दिया था किंतु नेपा लिमिटेड ने स्वयं के विरूद्ध हाईकोर्ट के 2018 में जारी इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में मनोज अग्रवाल अपनी पैरवी खुद करेंगे।
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