अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इज्तिमा स्थल के मार्गों एवं क्षेत्रों के आसपास अस्थाई दुकानें लगाये जाने पर प्रतिबंधित किया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रों में सालाना तब्लीगी इज्तिमा समाप्त होने तक कोई भी अस्थायी दुकानें लगाये जाने का कार्य नहीं किया जाएगा।
जारी आदेश अनुसार इज्तिमा स्थल के मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों की 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत कोई भी अस्थायी दुकाने नहीं लगायी जाएगी। इज्तिमा स्थल के मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों पर दुकानें लगाये जाने के संबंध में संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश शासकीय एजेंसी नगर निगम भोपाल, नगर पालिका एवं अन्य ऐसी एजेंन्सी जो किसी शासकीय विभाग का कार्य या निर्माण कर रहे हैं पर लागू नहीं होगा। संबंधित एसडीएम एवं पुलिस अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेगें, तथा इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
भोपाल जिले में इस वर्ष सालाना तबलीगी इज्तिमा ग्राम घासीपुरा इस्लाम नगर, ईटखेडी बैरसिया रोड पर दिनांक 18 से 21 नवंबर के बीच प्रस्तावित है।
कलेक्टर श्री लवानिया ने बताया कि आयोजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का आगमन नगर एवं आयोजन स्थल पर होता है। इज्तिमा में विभिन्न शहरों, प्रदेशों एवं अन्य स्थानों से भी मुस्लिम धर्मावलंबियो की जमातें सम्मिलित होती हैं। इज्तिमा स्थल पर दुआ की नमाज के दिन भी कार्यक्रम स्थल पर इज्तिमा के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं। भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के श्रृद्धालुओं का रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से नगर एवं आयोजन स्थल पर आगमन होता है ।
प्रबन्धन कमेटी, आलमी तब्लीगी इज्तिमा, घासीपुरा ईटखेडी भोपाल द्वारा अवगत कराया गया है कि इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाले मार्ग पर एवं इज्तिमा स्थल के आसपास अस्थायी दुकानें लगाई जाने से आवागमन में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं।तथा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों एवं भोपाल जिले में इज्तिमा स्थल के आवागमन के मार्गों पर अस्थायी दुकानें लगाये जाने पर रोक लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि मुस्लिम धर्मावलंबियो को इज्तिमा स्थल तक पहुँचने में असुविधा उत्पन्न न हो एवं आमजन के लिए यातायात भी प्रभावित न हो।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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