नरेंद्र कुमार, जामनेर/जलगांव (महाराष्ट्र), NIT:
जामनेर उपजिला अस्पताल के पास रिहायशी इलाके मथाई नगर से जुड़ने वाली एक सड़क पर आरोपी द्वारा राहगीर महिला का हाथ पकड़कर उसके देह से अश्लील व्यवहार किया गया जिससे पीड़ित महिला ने मन में लज्जाभाव महसूस किया, इस प्रकार से महिला का विनयभंग करने के आरोप मे आरोपी बनाए गए कस्तूरी नगर जामनेर निवासी युवराज प्रल्हाद पाटील (माली) को जामनेर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक साल तक कैद और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायधीश डी एन चामले ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की रकम से पीड़ित महिला को 5 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर दिए जाएं. पीड़ित की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रही सहायक सरकारी वकील एडवोकेट कृतिका भट ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आरोपी ने किया हुआ अपराध गंभीर है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज के भीतर छिपी हुई इस तरह की छद्म प्रवृत्तियों के अंदर कानून का निजाम बना रहे. इस मुकदमे में सरकार पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही को परखा गया. विदित हो कि इस मामले को लेकर 3 अक्टूबर 2018 को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ जामनेर कोतवाली में तहरीर दर्ज की जिसके बाद पुलिस ने धारा 354, 354 (अ )(1) के तहत मामला कलमबद्ध किया था. मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक किशोर पाटील ने की. मुकदमे में एडवोकेट श्रीमती भट के साथ पैरवी पुलिस कर्मी चंद्रकांत बोदडे, निलेश सोनार ने कर्तव्य निर्वहन किया.
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