श्रीकांत पुरोहित, देवास ( मप्र ), NIT;
एडीजे न्यायालय सुश्री नीना आशापुरे ने हत्या के एक मामले में बुधवार को आरोपी मुकेश पिता मांगीलाल ग्राम बालिया तहसील सतवास को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा।अभियोजन मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.6.14 को रात्रि 9:00 बजे के पश्चात मध्य दोपहर 1:00 बजे के लगभग ग्राम बड़ौदा तहसील सतवास में चौकीदार पूनम पिता बाबूलाल कोरकू को उसके ही गांव के कैलाश ने बताया कि गांव में चर्चा चल रही है कि महेश वडेला के खेत के पास नहर में एक लड़का मरा पड़ा है तो उन दोनों ने जाकर देखा तो 15 – 16 वर्षीय एक लड़का मरा हुआ पड़ा था जिसके सिर में चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। उसके हाथ में राजेश लिखा हुआ था। जिस पर से चौकीदार ने पुलिस थाना सतवास को सूचित किया था। पुलिस थाना सतवास ने छानबीन कर आरोपी मुकेश पिता मांगीलाल ग्राम बालिया तहसील सतवास एवं उसके दो अन्य नाबालिग साथी 15 वर्षीय राहुल और 16 वर्षीय राजेश के साथ मिलकर राजेश पिता रूपसिंह कोरकू को हत्या का दोषी पाया गया। मामले में पुलिस थाना सतवास ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। लेकिन आरोपी राहुल एवं राजेश नाबालिग होने के कारण उनका प्रकरण देवास बाल न्यायालय में अलग से चल रहा है और आरोपी मुकेश का चालान कन्नौद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया था। तभी से मामला कन्नौद एडीजे न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने बुधवार को उक्त प्रकरण में समस्त गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी मुकेश पिता मांगीलाल ग्राम बालिया तहसील सतवास को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने पर आरोपी को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने की एवं संपूर्ण प्रकरण में विशेष सहयोग कन्नौद न्यायालय कोर्ट मुंशी अशोक शर्मा का रहा।
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