Edited by Aasha Rekwar; नई दिल्ली, NIT;
प्रोविडेंट फंड (PF) क्लेम अब पांच दिनों के भीतर प्रोसेस्ड हो जाएगा। अब आपको पांच दिन में ही PF का पैसा मिल जाएगा, बशर्ते इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया हो और आपका आधार नंबर एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EFO) के साथ जुड़ा हो।
प्रोविडेंट फंड (PF) क्लेम अब पांच दिनों के भीतर प्रोसेस्ड हो इसके लिए प्रोसेस्ड, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वीपी जॉय ने सभी फील्ड ऑफिसेज को भेजे लेटर में निर्देश दिया है कि ऑनलाइन क्लेम्स को पांच दिन के भीतर सेटल किया जाना चाहिए, ताकि आधार सीडिंग (आधार नंबर को लिंक करना) को बढ़ावा दिया जा सके। जॉय ने पिछले हफ्ते भेजे गए लेटर में कहा है, ‘आधार सीडिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन क्लेम्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए सभी फील्ड ऑफिसेज को सलाह दी जाती है कि वह 5 दिन के भीतर ऑनलाइन क्लेम्स को सेटल करें। सभी सदस्यों के आधार को वैरिफाई करने में तेजी लाई जानी चाहिए, जिससे सदस्यों को इस सुविधा का लाभ मिल सके।’
किसे मिलेगी सुविधा?
क्लेम्स फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा केवल उन PF मेंबर्स को मिलेगी, जिन्होंने अपने KYC (आधार नंबर और बैंक डिटेल्स) की UAN के साथ सीडिंग की है और नियोक्ता की तरफ से उसे डिजिटली वैरिफाई किया गया है। साथ ही इसे UID डेटाबेस से भी वैरिफाई किया जाना चाहिए।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.