पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक आयोजित, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक से अधिक बार पराली/कृषि अवशेष जलाए हैं उनके विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत होगी कार्यवाही: कलेक्टर | New India Times

अरशद आब्दी, ब्यूरो चीफ, झांसी (यूपी), NIT:

पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक आयोजित, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक से अधिक बार पराली/कृषि अवशेष जलाए हैं उनके विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत होगी कार्यवाही: कलेक्टर | New India Times

जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार ने आवास स्थित चेंबर में जनपद में ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाये जाने की घटनाओं को नियंत्रित किये जाने के संबंध में एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही प्रभावी ढंग से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा पराली/फसल अवशेष जलाए जाने की घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पराली/फसल अवशेष जलाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड,पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय आदि लाभ परक योजनाओं से वंचित करते हुए समाचार पत्रों में विशेष रुप से प्रकाशित कराएं ताकि ऐसे व्यक्ति जो कि जो खेत में पराली/फसल अवशेष जलाने की चेष्टा करें तो वह लाभ से वंचित होने के डर से यह कार्य नहीं करेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाने वाले व्यक्तिओं पर अधिरोपित आर्थिक दण्ड की वसूली की समीक्षा की, समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि 15 दिवस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली नहीं की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है एवं प्रदर्शित करता है कि अधिकारियों द्वारा वसूली कार्य में कोई रूचि नहीं की जा रही है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि आरोपित आर्थिक दंड की वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने बैठक में ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाये जाने की घटनाओं की समीक्षा करने के दौरान पाया कि ग्राम मबूसा, छपरा एवं शाहजहांपुर में एक से अधिक पराली/कृषि अवशेष जलाये जाने की घटनायें घटित हुई है, परन्तु किसी भी ग्राम का अधिकारी द्वारा स्थलीय भ्रमण नहीं किया गया है, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में ‘‘पराली/फसल अवशेष की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु जिन ग्रामों में पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की अधिक घटनायें प्रकाश में आ रही हैं, उन ग्रामों का जिला कृषि अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी(कृषि/पंचायत) के साथ प्रतिदिन प्रातः 09ः00 बजे से भ्रमण कर ग्रामों के व्यक्तियों एवं ग्राम प्रधान से संवाद स्थापित करते हुए ‘‘पराली/कृषि अवशेष’’ जलाये जाने के दुष्परिणामों एवं पराली/फसल अवशेष न जलाये जाने हेतु जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु एक संगोष्ठी आयोजित करेंगे। जिलाधिकारी ने आवास स्थित चेंबर में बैठक के दौरान निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाए जिनके द्वारा एक से अधिक बार ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाये गये हैं एवं उनके विरूद्ध धारा 151सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने बैठक मैं निर्देश दिए कि पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाए। भविष्य में जनपद में पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की अत्यधिक घटनायें प्राप्त होती हैं, तो इसे किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं किया जायेगा एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कायर्वाही प्रस्तावित की जायेगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्री शैलेष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार, जिला कृषि अधिकारी श्री कमलेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading