अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर बैरसिया एवं भोपाल में गैस सिलेण्डर का बिना अनुमति अवैध व्यवसाय करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना किसी वैध अनुमति के गैस सिलेण्डर का भंडारण और व्यापार किया जा रहा था। 10 सितम्बर 2021 को बैरसिया में एसडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई थी। जिसमें 36 कमर्शियल तथा घरेलू सिलेंडर बिना विस्फोटक अनुमति और बिना वैध दस्तावेज के जब्त किए। 100 किलोग्राम से अधिक गैस संगहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति किन्तु नहीं पाई गई।
उक्त दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर सामग्री जप्ती की गई थी। श्री राधे भारत गैस एजेंसी की मूल दुकान बैरसिया में दर्शाए गए पते 13,होटल वाली लाइन बस स्टैंड सुलभ कांप्लेक्स पर नहीं पाई गई गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से बैरसिया मोहन सिंह कुशवाह और भारत गैस एजेंसी संचालक राजेन्द्र सिंह ठाकुर निशातपुरा भोपाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.