अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जनता कर्फ्यू को 1 जून को प्रातः 6 बजे तक जारी रखने के आदेश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया है। शेष सभी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत रहेंगे। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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