अबरार अली, ब्यूरो चीफ, सिद्धार्थनगर (यूपी), NIT:
तहसील डुमरियागंज क्षेत्र अंतर्गत कोरोना महामारी से नियंत्रण हेतु किराना, फल, सब्जी, दूध, पेयजल आदि की आपूर्ति सेवाओं को कोविड नियमों के अधीन सुबह 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक तथा शाम 3:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन 4 फुट लम्बा 3 फुट चौडा एक बैनर जिसमें पंचशील निर्देशिका और चेतावनी है सभी दुकानदारों को लगाना अनिवार्य होगा और उसका पालन भी करना होगा जो निम्न हैं…
(१) मास्क पहनकर ही दुकान में प्रवेश करें, मास्क नहीं पहनने पर ₹1000 जुर्माना लगेगा।
(२) सभी ग्राहक एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाते हुए गोले में खड़े हों अन्यथा महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है।
( 3) टीकाकरण ही करोना महामारी से निपटने का एकमात्र उपाय है, अफवाहों से बचें, टीका अवश्य लगाएं।
(4 ) सर्दी, खांसी, बुखार व करोना के अन्य लक्षण दिखाई देने पर छिपाए नहीं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जांच करा कर मुफ्त दवाएं पाएं।
(5 ) घर में रहे, अनावश्यक बाहर ना निकलें, जिस सामान की आवश्यकता है उसे लेकर तत्काल घर जाएं।
आज्ञा से उप जिलाधिकारी डुमरियागंज
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