अशफाक कायमखानी, ब्यूरो चीफ, जयपुर (राजस्थान), NIT:
मुख्यमंत्री गहलोत ने विभिन्न अस्पतालों में कोविड मरीजों की भर्ती तथा उनके समुचित इलाज में मदद के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मेडिकल कॉलेज या राजकीय अथवा निजी अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की समस्या न हो तथा सभी को पर्याप्त एवं समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके लिए नोडल अधिकारी कोविड संक्रमित मरीजों और अस्पताल के बीच समन्वय, इलाज के पर्यवेक्षण और मरीजों तथा उनके परिजनों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें।
मुख्य सचिव आर्य ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी चिकित्सालय में कोविड के गंभीर मरीज को भर्ती करने से मना नहीं किया जाए तथा बेड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नोडल अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय कर अन्य अस्पताल में बेड उपलब्ध कराकर इलाज के लिए आवश्यक सुविधाए उपलब्ध करवाएं। संबंधित नोडल अधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र में संचालित ऑक्सीजन प्लांट अधिकतम क्षमता से कार्य करें तथा इनकी क्षमता वृद्धि के लिए अस्पताल प्रशासन के साथ आवश्यक सहयोग करें।
मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों से कहा है कि वे 24 मई तक घोषित लॉकडाउन की अपने क्षेत्र में सख्ती से पालना करवाने में जिला प्रशासन एवं पुलिस को सहयोग प्रदान करें। साथ ही, अपने क्षेत्र के नागरिकों को भी कोविड अनुशासन की पालना के प्रति जागरूक और प्रेरित करें। इस काम में सोशल मीडिया, समाचार माध्यमों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग के साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत गठित कोर कमेटियों का भी अधिकाधिक सहयोग लें।
जारी आदेश के अनुसार नोडल अधिकारी लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंद व निराश्रित परिवारों और व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री अथवा भोजन पैकेट का वितरण सुनिश्चित करवाएं। साथ ही, कोविड संक्रमितों एवं अन्य जरूरतमंदों को इन्दिरा रसोई, दानदाताओं सहित विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर भोजन उपलब्ध करवाएं। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र नागरिकों एवं परिवारों का पंजीयन सुनिश्चित करवाएं।
मुख्य सचिव ने उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोडल अधिकारियों के लिए पूर्व में 6 अप्रेल, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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