वी.के.त्रिवेदी, ब्यूरो चीफ, लखीमपुर खीरी (यूपी), NIT:
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की मतगणना 2 मई को जिले के सभी विकास खंडों में निर्धारित समय पर प्रातः 8:00 बजे से प्रारंभ होगी।
उन्होंने मतगणना हेतु प्रधान-ग्राम पंचायत, सदस्य-ग्राम पंचायत, सदस्य-क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों/मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र/पास निर्गत किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरओ/एआरओ द्वारा संबंधित विकास खंडों में प्रधान-ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों/मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र/पास 29 अप्रैल को, सदस्य-क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों/मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र/पास 30 अप्रैल को, सदस्य-ग्राम पंचायतों के प्रत्याशियों/मतगणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र/पास 01 मई को निर्गत किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रधान पद हेतु 10 मतदेय स्थलों तक प्रत्याशी/01 मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। 11-20 मतदेय स्थलों पर एक अतिरिक्त मतगणना अभिकर्ता तथा 21 से अधिक मतदेय स्थलों पर दो अतिरिक्त मतगणना अभिकर्ताओं को पास निर्गत किए जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र दो न्याय पंचायतों में पड़ता है, तो प्रत्येक अतिरिक्त न्याय पंचायत हेतु अतिरिक्त मतगणना अभिकर्ताओं के पास निर्गत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य-जिला पंचायत के प्रत्याशियों की मतगणना अभिकर्ताओं के पास 29 व 30 अप्रैल को कलेक्ट्रेट लखीमपुर खीरी में पूर्व निर्धारित नामांकन स्थलों से जारी किए जाएंगे।
प्रत्याशियों निर्वाचन अभिकर्ता एवं नियुक्त किए गए मतगणना एजेंट मतगणना के दिन अपने मतगणना पास डबल मास्क, तथा सैनिटाइजर के साथ ही मतगणना स्थल पर आएंगे। जहां मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनर व पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जांच की जाएगी। यदि उनका तापमान बढ़ा हुआ पाया जाता है अथवा उनमें खांसी, जुकाम आदि के लक्षण पाए जाएंगे, तो उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रत्याशी मतगणना पास निर्गत कराने हेतु संबंधित के पहचान पत्र, दो फोटो तथा अपने नामांकन पत्र की रसीद लेकर आएंगे।मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गजट मोबाइल आदि वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकाल का सोशल डिस्टेंसिंग आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाए जाएंगे :
केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री गण, संसद सदस्य, विधायकगण, आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति, शासकीय सेवक, अन्य विशिष्ट व्यक्ति, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाए जा सकेंगे।
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