संदीप शुक्ला, भोपाल, NIT; मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी है। देश की सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मप्र के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण पर कई राज्यों की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं अन्य राज्यों के कर्मचारी संगठन इस पर नजर रखे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उप्र में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने के बाद दूसरे राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम 2002 समाप्त करने के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके विरोध में कई कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन चार बार से सुनवाई का नंबर नहीं आने की वजह से तारीख बढ़ रही है। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना था, लेकिन प्रकरण का नंबर नहीं आया जिस वजह से 15 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी तारिख बढ़ा दी गई है। पदोन्नति नियम खारिज होने के कारण हजारों कर्मचारियों के प्रमोशन रुके हुए हैं। पिछले 7 महीने में कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। साथ ही पदोन्नति नहीं होने की वजह से कई विभागों में पदोन्नति का क्रम बिगड़ गया है। इससे पहले 23 और 30 नवंबर को मामला की सुनवाई नहीं हो सकी थी।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.