घर जलाने वाले आरोपी पति का अग्रिम जमानत आवेदन हुआ निरस्त | New India Times

मेहलका इकबाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री आर.के. पाटीदार ने अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुरील की वैधानिक आपत्ति पर फरियादिया का घर जलाने वाले आरोपी पति शेख शफीक पिता शेख हसन, निवासी आदिलपुरा, उतावली, गणपति नाका बुरहानपुर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपी पति आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों को परेशान करता था एवं घटना दिनांक को भी आरोपी शेख शफीक ने अपने घर को आग लगा दी जिसके कारण आस-पडोस के मकानो में भी हानि हुई थी तथा आरोपी की पत्नी और बच्चों को आस-पडोस के लोगो ने बचाया था। आरोपी की पत्नीि की सूचना पर से आरोपी के विरूद्ध थाना गणपतिनाका द्वारा भा द वि की धारा 436 में अपराध क्र. 58/2020 दर्ज कर विवेचना विवेचना में लिया गया।
आरोपी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन इसलिए प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जाये, जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी के द्वारा अपनी ही पत्नी और बच्चों का मकान जलाया गया है। यदि अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के फरार होने की संभावना है, साक्ष्य प्रभावित कर सकता है और साक्षियों को डरा-धमका सकता है। आरोपी द्वारा किया गया कृत्य अजमानतीय होकर गंभीर प्रकृति का है। इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading