यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर शक्ति सिंह द्वारा बाल अधिकार सप्ताह के अंतर्गत ऑनलाइन वेबक्स के माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।सचिव सिंह द्वारा बताया गया कि बालक देश का भविष्य हैं, वही देश का भाग्य निर्माता है, देश का समग्र विकास बालकों पर निर्भर है। बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं बैद्धिक दृष्टि से सुदृढ एवं संस्कारित होना आवश्यक है। यही कारण है कि बालकों का सर्वागींण विकास के लिए भारत के संविधान और कानूनों में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बालकों के अधिकारों के संबंध में संपूर्ण भारतवर्ष में ’’बाल अधिकार सप्ताह’’ का आयोजन दिनांक 14 नम्बर 2020 से 20 नम्बर 2020 तक किया जा रहा है। लॉक डाउन के दौरान बालकों के प्रति दुराचार व हिंसा के प्रकरणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है इसलिए उक्त सप्ताह को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण राजस्थान में ’’बाल अधिकार सप्ताह’’ के रूप में बनाये जाना सुनिश्चित किया गया है। बाल अधिकार सप्ताह के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन वेबक्स के माध्यम से विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।इसके अलावा श्री सिंह द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित कानून एवं दण्ड के प्रावधान तथा नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सदस्य बाल कल्याण समिति धौलपुर गिरीश गुर्जर द्वारा बालकों को शिक्षा का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, बाल श्रम कानून, किशोर न्याय का अधिकार इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इनके अलावा कार्यक्रम में बृजेश मुखरिया, सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा भी बालकों के हित में जानकारी प्रदान की गई।
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