आशा रेकवार, भोपाल, NIT; पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के तत्काल बाद पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग पर बैन लागू हो गया है। इसके तहत अब कोई भी दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक की पॉलिथीन में सामान नहीं दे सकेगा। अगर ऐसा हुआ, तो कानून के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी।
विधि एवं विधायी विभाग ने जैव अपशिष्ट अनाश्य (नियंत्रण) अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिकारियों की मानें तो अधिसूचना के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में पॉलीथीन कैरी बैग पर कानूनन प्रतिबंध लग गया है।
इस अध्यादेश के तहत मप्र में वस्तुओं को ले जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनाई गई थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें वे पॉलीथीन कैरी बैग शामिल नहीं होंगी, जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में शामिल है और उसमें माल को सीलबंद किया जाता है। लेकिन इन थैलियों का दोबारा या रीसाइकल कर उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कानून का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
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