गुलज़ार अहमद, मैनपुरी ( यूपी ), NIT;
- पुलिस द्वारा दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने से बढ़े दबंगों के हौंसले
- उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला, 2 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं
उत्तर प्रदेश में योगी राज भले ही कायम हो गया है, लेकिन जनपद में अभी भी दबंगों की दबंगई कम नहीं हुई है। यहां दबंगों को योगी सरकार और कानून का कोई भय नहीं है। थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में कुछ नामजद दबंगों ने एक महिला के मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला राजीव गांधी नगर निवासी प्रेमकुमारी पत्नी विनोद कुमार शर्मा ने सन 2016 में एक मकान खरीद था, जिसमें वह और उनका पूरा परिवार रह रहा था। अभी कुछ दिनों से दबंग अनुपम यादव पुत्र अशोक कुमार यादव निवासी खिरिया थाना दन्नाहार, चुन्नालाल उर्फ शैलेन्द्र यादव पुत्र गोरेलाल यादव, ऋषिवेश यादव पुत्र चुन्नालाल यादव व रविन्द्र यादव निवासीगण झण्डाहार थाना दन्नाहार मकान पर अनावश्यक रूप से अपना मालिकाना हक दिखाने लगे और अपनी दबंगई के बल पर मकान में रह रहे परिवार को मकान से बाहर निकाल कर कब्जा करने की धमकी देने लगे। पीड़ितों ने जब इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दी तो कोतवाली में भी वही पुराना रवैया रहा यानी तहरीर ले ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से दबंगों के हौसले बुलंद हो गये। दबंगों ने करीब 1 माह पूर्व पीड़िता के मकान की एक तरफ की दीवार को गिरा कर मकान में रखा सारा सामान निकाल लिया, पीड़ित ने फिर कोतवाली के चक्कर लगाये लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को हवा में उड़ाते हुये तानाशाह कोतवाल लक्ष्मण सिंह ने फिर भी पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित परिवार टूटे मकान में रहने को मजबूर रहा।
विगत 7 मई की रात्रि में दबंगों ने दबंगई की सारी हदें पार करते हुये पीड़ित महिला के मकान में जेसीबी लगा कर पूरा मकान ध्वस्त करा दिया और मकान में रखा सारा सामान फिर निकाल कर ले गये, जबकि उस रात पीडत का पूरा परिवार मकान में ही सो रहा था लेकिन जैसे ही जेसीबी का शोर सुना तो पीड़िता का पूरा परिवार रात के अंधेरे का फायदा उठा कर अपनी जान बचा कर भाग निकला।
इस घटना की जानकारी जब पुलिस के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंची तो सीओ सिटी राजेश चैधरी के आदेश पर मामला महज आईपीसी की धारा 380, 427, 428 में ही दर्ज किया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद भी पुलिस एक भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.