अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल के बहुचर्चित नाबालिग बच्चियों से बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी प्यारे मियां समेत कुल 07 आरोपियो के विरूद्ध विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमान आलोक अवस्थी के न्यायालय में थाना शाहपुरा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज कुमार त्रिपाठी ने NIT संवाददाता को बताया कि दिनांक 11.07.2020 को आरोपी समेत कुल 07 लोगों के विरूद्ध चार अवयस्क बालिकाओ को बर्थ-डे मनाने के बहाने शराब पिलाकर उन चारों को अलग-अलग ले जाकर उनकी सहमति के बिना उनके साथ लैंगिक शोषण किया तथा एक अन्य के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया। अवयस्क बालिकाओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी आरोपी द्वारा उनके साथ लैंगिक शोषण किया गया, जिसमें उनका साथ स्वीटी उर्फ हम्टी ने दिया था, जिस पर थाना रातीबड में जीरो पर कायमी कर घटना स्थल शाहपुरा होने के कारण शाहपुरा थाने को भेजा गया। थाने द्वारा धारा 376, 376(2)(एन), 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान मुख्य आरोपी प्यारे मियां अन्य आरोपी स्वीटी, राबिया, अनस, गुलफाम समेत कुल 07 लोगों को गिरफतार किया गया था।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस क्रम में इन्दौर के थाना पलासिया द्वारा मुख्य आरोपी प्यारे मियां के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20, 358/20 एवं 359/20 के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(एन), 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार करने हेतु विशेष न्यायालय एट्रोसिटी श्री आलोक अवस्थी के न्यायालय से कल अनुमति प्राप्त की थी न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर आज दिनांक को ही आरोपी द्वारा धारा 178 द.प्र.सं. का आवेदन इस हेतु प्रस्तुत कियाग गया कि इन्दौर पुलिस को विवेचना का अधिकारी नही है उक्त अपराध शाहपुरा थाने से संबंधित होने के कारण शाहपुरा थाने को ही विवेचना का अधिकारी है । उक्त आवेदन पर न्यायालय द्वारा थाना शाहपुरा से रिपोर्ट तलब की गयी है।
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