सोम डिस्टलरीज के अरोरा भाईयो की जमानत निरस्त भेजा गया जेल | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

सोम डिस्टलरीज के अरोरा भाईयो की जमानत निरस्त भेजा गया जेल | New India Times

सोम डिस्टलरीज के अरोरा भाईयों की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अरोरा भाईयों द्वारा 25 करोड़ रूपये के सेनेटाइजर बेचने का मामला था, 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कल वरिष्ठ असूचना अधिकारी विनीत कुमार डीजीजीआई जोनल यूनिट भोपाल द्वारा आरोपी जगदीश अरोरा पुत्र मोहन लाल अरोरा , अजय अरोरा पुत्र मोहन लाल अरोरा , विनय कुमार सिंह पिता सूर्य कुमार सिंह को न्यायालय के सम्मुख धारा 157 , 158 , 190 , द.प्र.सं एवं 132 सहपठित धारा 69 जीएसटी के तहत माननीय न्यायालय श्री पुष्पक पाठक के न्यायालय में पेश किया गया , जहां न्यायालय द्वारा दोनो भाइयो की जमानत निरस्त 24 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । आरोपियो द्वारा बीमारियो का बचाव लिया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया । मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि शराब कम्पनी सोम के संचालक जगदीश अरोरा और उनके भाई अजय अरोरा को सेनेटाइजर पर टेक्स चोरी के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इन्टेलिजेंस की 28 घंटे से चल रही पूछताछ के बाद गिरफतार किया गया था आरोप था कि अरोरा कम्पनी ने बिना बिल और बिना जीएसटी चुकाये 25 करोड रूपये का सेनेटाइजर बेच दिया था सेनेटाइजर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है । यह कार्यवाही पिछले 10 दिन से चल रही थी । अरोरा ने करोना वायरस फैलने के बाद बंद डिस्टलरीज में शराब की जगह सेनेटाइजर का उत्पादन किया था । जगदीश अरोरा ने बचाव हेतु यह कथन दिया कि वह नियमानुसार टेक्स जमा करने के लिये तैयार था किन्तु पूछताछ के कारण उसके सीने में तकलीफ हुई और वह दिल का मरीज है।


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