मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा बुरहानपुर शहर में कोविड-19 के संक्रमण के पॉजिटीव केस आने से उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। उन्होंने बुरहानपुर की आमजन एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्रान्तर्गत से संभावित संक्रमित आने वाले लोगों को क्वारेंटाइन पर रखने हेतु महामारी अधिनियम, 1897 के तहत बुरहानपुर जिले के प्रायवेट धर्मशाला/मैरेज हॉल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित कर क्वारेंटाइन सेंटरों के रूप में स्थापित किये है।
अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो ने आयुक्त नगर पालिका निगम बुरहानपुर को निर्देश दिये है कि बुरहानपुर शहर में क्वारेंटाइन सेंटरों में आवश्यक साफ-सफाई तथा सेनेटाईजर कर पर्याप्त व्यवस्था प्रतिदिन करवाना सुनिश्चित करें। इसी तारतम्य में आज नगर निगम द्वारा गुर्जर भवन में साफ-सफाई तथा सेनेटाईज्ड का स्प्रे से छिड़काव किया गया।
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