अशफाक कायमखानी, नागौर/जयपुर (राजस्थान), NIT:
3 मार्च 2020 को नागौर जिले के डीडवाना निवासी प्रार्थी मोहम्मद युसुफ, मोहम्मद फिरोज, अबरार हुसैन, नबाब, असलम व फिरोज कस्बा मकराना में एक शादी समारोह में शरीक होकर अपनी स्विफ्ट गाडी से वापस डीडवाना जाते समय रात्रि लगभग 8.00 बजे जुसरी तिराहा के पास मोहम्मद फिरोज पानी की बोतल लेने के लिये उतरा तभी अज्ञात आरोपी ने मोहम्मद फिरोज व उनकी गाडी की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में मोहम्मद फिरोज की मौत हो गई व नबाब गोली लगने से घायल हो गया। घटना पर प्रकरण संख्या 73/20 धारा 302, 307, 341, 323/34 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना मकराना पर दर्ज कर जांच शुरू किया गया।
घटना की गम्भीरता को देखते हुये महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज अजमेर डाॅ हवासिंह धुमरिया के निर्देशन में डाॅ विकास पाठक पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के सुपरवीजन में श्री नितेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना, श्री सुरेश कुमार सांवरिया वृताधिकारी मकराना व श्री गणेशराम चैधरी वृताधिकारी डीडवाना के नेतृत्व में श्री जितेन्द्र चारण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मकराना, श्री सुभाष चन्द्र पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी परबतसर, श्री जगदीश प्रसाद मीणा थानाधिकारी डीडवाना, हेड कांस्टेबल करामत खाँ, पर्वतसिंह, गजेन्द्रसिंह, कानि0 लतीफ खाँ, सुशील कुमार, राजेन्द्र मीणा व पुलिस अधीक्षक कार्यालय नागौर की साईबर सेल से हेड कानि0 लक्ष्मीनारायण यादव, मूलाराम गुजर एवं श्याम प्रताप गौड़ की अलग-अलग टीमों का गठन कर तत्काल प्रकरण का खुलासा कर मुलजिमान को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिये गये।
गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास की दुकानों व कस्बा मकराना के रास्तों पर होटल व ढाबों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फूटेज प्राप्त कर दुकानदारों से मुलजिमान के बारे में जानकारी एकत्र की गई। पुलिस टीमों द्वारा आसूचना संकलन से जानकारी मिली की मुलजिमान द्वारा प्लसर मोटरसाईकिल से आकर वारदात को अंजाम दिया गया था एवं यह तथ्य भी जानकारी में आये की समीर नाम का अपराधी घटना के दिन मकराना आया हुआ था जिसके विरूद्ध पूर्व में भी लूटपाट एव संगीन अपराध के अनेक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस टीमों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर मोटर साईकिल का मालिक सलीम उर्फ जगदीश पुत्र सादिक निवासी इकबालपुरा मकराना होना पाया गया जो लगातार मुलजिम समीर के सम्पर्क में होना भी जानकारी में आया। पुलिस टीम द्वारा सलीम उर्फ जगदीश को दस्तयाब कर पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आये की तीन फरवरी को आरीफ, अकबर, समीर व समीर के तीन अन्य साथी सलीम के इकबालपुरा स्थित मकान पर आये थे। वहां से सभी गांगवा रोड पर गये एवं शराब पीकर मकराना के एक व्यापारी की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी मुलजिमान गांगवा रोड से मंगलाना रोड होकर मकराना गये जहां पर पुलिस नाकाबंदी देखकर नायकों की ढाणी होते हुये जुसरी तिराहा पहुंचे। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाईकिल मुलजिम समीर द्वारा लाये गये शूटरों ने ले ली एवं समीर द्वारा सलीम उर्फ जगदीश, अकबर एवं आरीफ को अपनी कार में बैठा लिया गया। मुलजिमान ने योजनानुसार जुसरी तिराहा पर आकर कार को मालियों की ढाणी के रास्ते पर खड़ी कर दी एवं आरिफ को जिसकी हत्या करनी है उसके बारे में बताने को कहा गया। समीर द्वारा लाये गये शूटर जुसरी तिराहा पर खडे़ हो गये इसी दौराने मृतक मोहम्मद फिरोज पानी की बोतल लेने के लिये गाडी से उतरते समय वहां खड़े मुलजिम आरीफ से टकरा जाता है जिस पर समीर द्वारा लाये गये शूटरों नें मोहम्मद फिरोज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिससे मोहम्मद फिरोज की गोली लगने से मौत हो जाती है व गाडी में बैठा नबाब गोली लगने से घायल हो जाता है।
पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में अब तक निम्न तीन मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका हैः
1. अकबर अली पुत्र मुस्तफा जाति गैसावत, निवासी नदी मौहल्ला, मकराना।
2. मोहम्मद आरीफ पुत्र अब्दुल सलाम जाति गहलोत मुसलमान, निवासी दो मस्जिद कसाई मौहल्ला, मकराना।
3. मोहम्मद सलीम उर्फ जगदीश पुत्र सदीक निवासी इकबालपुरा, मकराना।
गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड
1- अकबर अली पुत्र मुस्तफाः
क्र.सं. मुकदमा नम्बर/दिनांक पुलिस थाना, धारा
1 96/26.2.02 मकराना, नागौर 379 भादस।
2 -437/22.11.06 मकराना, नागौर 302, 201/34 भादस।
3 -393/16.12.09 मकराना, नागौर 341, 323, 352 भादस।
4 -325/26.9.10 मकराना, नागौर 341,323,384 भादस
5- 372/11.10.10 मकराना, नागौर 302/34 भादस एवं एससी/एसटी एक्ट।
6-200/21.07.15 मोती डुंगरी, जयपुर 341.323.427 भादस व 4/25 आर्म्स एक्ट।
7-73/25.02.18 मकराना, नागौर 13 आरपीजीओ एक्ट
8-90/10.03.17 सदर पश्चिम, जयपुर 13 आरपीजीओ एक्ट।
9-60/14.03.17 आदर्श नगर, अजमेर 395 भादस।
2. मोहम्मद आरीफ पुत्र अब्दुल सलामः
क्र.सं. मुकदमा नम्बर/दिनांक पुलिस थाना, धारा
1-328/23.08.18 मकराना, नागौर 379 भादस
2- 292/25.07.19 मकराना, नागौर 376(2)(ढ), 228(क), 384 भादस व 67 आईटी एक्ट।
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