रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
मेघनगर रंभापुर रोड गणेश मंदिर के सामने एक भूखंड जिसकी सीमा 22/50 का प्लाट जो कि पूर्व में खच्चातोड़ी निवासी अर्जुन नायक का था। वर्ष 2011 में अर्जुन नायक ने रंभापुर निवासी भाजपा नेता राजमल पडियार को वह प्लाट विक्रय किया था जिसके बाद राजमल पडियार द्वारा
मेघनगर के जादुगर स्टांप वेंडर की मिलीभगत से उक्त प्लाट की चतुर्थ सीमा में छेड़छाड़ कर उक्त प्लाट को 420 करते हुए मेघनगर निवासी श्रीमती जोहरा बानो पति हनीफ़ पटेल को विक्रय किया था। जैसे ही प्लाट की चतुर्थ सीमा एवं दिशा में परिवर्तन हुआ हनीफ़ पटेल ने रजिस्ट्री के हिसाब से बाउंड्री वाल तार फेंसिंग कर दी थी।
जिसके बाद पास ही के प्लाट जहां पर तार फेंसिंग की गई थी उस पर अपना मालिकाना हक जताते हुए नयागांव जागीर निवासी दिनेश साबलिया ने अपनी जमीन बताते हुए तहसील न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया जिसकी जांच के बाद श्रीमती जोरा बानो एवं दिनेश के बीच विवाद बढ़ता गया। विवाद बढ़ने के बाद दिनेश साबलिया ने मेघनगर थाना में राजमल पड़ीयार एवं श्रीमती जोहरा बानो व उनके पति के विरुद्ध 420 के मामला 26 जुलाई 2019 को मामला दर्ज करवाया।
मेघनगर थाना प्रभारी श्रीमती आरती चराटे ने मामले को संज्ञान में लेकर उक्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 एवं 120 ब में मामला पंजीबद्ध कर उक्त तीनों आरोपियों की खोज प्रारंभ की थी लेकिन तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। लगातार छह माह तक पुलिस गिरफ्त से बाहर रहे श्रीमती जोरा बानो एवं उनके पति को न्यायालय में पेश होने के बाद 2 माह पूर्व बेल पर जमानत दे दी गई थी।
राजमल पडियार को 420 के मामले में 11 फरवरी को मेघनगर थाने में हाजिर होकर माननीय न्यायालय थांदला में पेश किया गया जहां राजमल पडियार की जमानत मजिस्ट्रेट श्री मति ऋतु सिह गुप्ता द्वारा जमानत खारिज कर 420 के मामले में जेल वारंट निकाल कर राजमल पडियार को जेल भेज दिया गया।
जानकार सूत्र बताते हैं कि मेघनगर में एक स्टांप वेंडर है जो कि रजिस्टर में हेराफेरी करता है उसको भी मेघनगर पुलिस ने सह अभियुक्त मानते हुए नोटिस जारी किया है।
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