अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:
मध्यप्रदेश की राजधानी में कलेक्टर तरुण पिथोडे ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों के मद्देनजर आज से धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किरायेदार, पेइंग-गेस्ट को नहीं रखेगा, होटल, लाज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक, सामाजिक और परम्परा आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनों पर बिना अनुमति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने के ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार जैसी वस्तुए अपने साथ नहीं रखेगा।
किसी भी होटल, लाज, सार्वजनिक धर्मशाला और ऐसे ही स्थलों पर रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रबन्धक और मालिक की होगी।
धारा 144 में जारी किए गए सभी आदेश आज से 2 माह तक भोपाल जिले में लागू रहेंगे।
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