मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर ने पब्लिक प्लेस पर लोगों को छुरे से धमकाने वाले आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्मद रफीक, उम्र 39 वर्ष निवासी राजीवनगर, जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत दिनांक 18.06.2019 को समय 1.20 से 1.30 बजे के करीब वसीम की किराणा दुकान ,राजीव नगर के पास, एक आरोपी धारदार छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। घटनास्थल पर काफी भीड़ इकटठी हो गई। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर छुरे के लायसेंस के बारे में पूछा तो आरोपी के पास लायसेंस नहीं मिला। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में आयुध अधिनियम की धारा 25 बी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने की । विचारण पश्चात आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्मद रफीक को मा. न्यायालय से 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 200 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
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