शाहनवाज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:
भोपाल जिले में 6 फिट से अधिक बड़ी मूर्तियों के लिए सभी समितियों को पंजीयन कराना होगा। पहले से बन चुकी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम अलग से कार्य योजना बनाएगा। भोपाल में 6 फिट से बड़ी मूर्ति के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। सिंहासन सहित किसी भी मूर्ति का आकार 10 फिट से अधिक नहीं होगा। अभी जो दुर्गा प्रतिमा 6 फिट से बड़ी बन चुकी हैं उनके लिए प्रशासन अलग से व्यवस्था करेगा। यह बात कलेक्टर श्री तरुण पिथोडे ने कलेक्ट्रेट सभा गृह में आयोजित प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की बैठक में कही।
बैठक में डीआईजी श्री इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त श्री विजय दत्ता, अपर कलेक्टर्स, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारीण उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री पिथोड़े ने कहा कि जिले में निकाले गए हर आदेश का पालन कराया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित आधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर पूरी तरह प्रतिबंध है इसका विक्रय हर स्तर प्रतिबंधित किया जाए।
बैठक में डीआईजी श्री इरशाद वली ने सभी टीआई को निर्देश दिए कि थाना स्तर पर हर गतिविधि पर निगाह रखें और किसी भी घटना को हल्के में ना लें। सूचनाओं को लागातर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। जुलूस, विसर्जन और अन्य कार्यक्रम की अनुमति के पहले सम्बन्धित एसडीएम से चर्चा करें।
नगर निगम आयुक्त श्री विजय दत्ता ने कहा कि नगर निगम बड़ी मूर्तियों के विसर्जन इस बार स्वयं करेगा। नाव से मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध के कारण क्रेन से ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। नाव और नाविकों को पंजीकृत के बाद ही तालाबों में उपयोग की अनुमति होगी। लाइफ जैकेट के बिना नाव के संचालन की अनुमति नहीं है। सभी नावों में सुरक्षा के सभी इंतज़ाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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