मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (ऊ), NIT:
प्रथम अपर सत्र न्यायालय, जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी भुवान सिंह पिता रामसिंग, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम नांदखेडा, खकनार, जिला बुरहानपुर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा बताया कि घटना दिनांक 26. 01.2019 को शाम 04.00 बजे मृतक वालसिंग घर के पीछे मछलियां साफ कर रहा था तथा फरियादिया कालीबाई (मृतक वालसिंग की पुत्री) वहीं बैलों को पानी पिला रही थी तभी भुवानसिंग जो कि फरियादिया का रिश्ते में मौसा लगाता है, आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते हाथ में एक मोटी लकड़ी लेते हुए भागता हुआ आया तथा बिना कुछ बोले वालसिंग के मुंह पर दो-तीन बार उसी लकड़ी से मारा जिससे वालसिंग चित होकर जमीन पर गिर गया तथा खून निकलने लगा। फरियादियां चिल्लाई तथा भागते हुए अपने मामा मुन्ना के पास गयी तथा घटना की जानकारी दी। मुन्ना भागकर आया और भुवानसिंग का पीछा किया तो वह जंगल की ओर भाग गया। फरियादिया कि रिपोर्ट पर से थाना खकनार ने मामला पंजीबद्ध कर जांच उपरांत आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गयी तथा विचारण पश्चात मा. न्यायालय द्वारा आरोपी भुवान सिंग को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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