अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम में लिए इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पुरस्कार देने की योजना लागू की है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर राशि का 10 प्रतिशत सफल सूचनाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप ढाई प्रतिशत राशि दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।
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