अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर | New India Times

गुलज़ार अहमद, ब्यूरो चीफ, मैनपुरी (यूपी), NIT:

अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: कलेक्टर | New India Times

प्रदेश सरकार अवैध शराब के सेवन से हुई मौतों के मामलों में गम्भीर है, किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण, री-पैकेजिंग तथा भण्डारण नहीं होने दिया जायेगा। सभी ठेका संचालक सुनिश्चित करें कि उनके ठेके से किसी भी दशा में अवैध शराब की बिक्री न होने पाये, अनुज्ञापियों द्वारा शराब बिक्री हेतु चौहद्दी की जो सूचना, ठेका लेते समय उपलब्ध करायी गयी है, शराब की बिक्री भी उसी चौहद्दी में की जाये। सभी शराब व्यवसायी अपनी शराब की दुकानों पर कार्य कर रहे सभी सैल्समैनों पर पैनी नजर रखें, सभी सैल्समैनों का परिचय पत्र हर हाल में बनवाना सुनिश्चित करें, सैल्समैनों द्वारा अवैध शराब की विक्री, ओवरेटिंग होने, अन्य प्रकार की गडबडी पाये जाने पर सम्बन्धित अनुज्ञापी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही होगी। समस्त दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, लाइसेन्स, पैन कार्ड आदि सभी सम्बन्धित दस्तावेज हर समय उपलब्ध, अद्यतन रहें, दुकान के बाहर शराब पीकर गाडी न चलाये, अनुज्ञापियों का नाम, मोबाइल नम्बर, रेट लिस्ट लिखवाया जाय। शराब की दुकानें आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के दौरान ही खोली व बन्द की जायें।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने जनपद के देशी, विदेशी व बीयर की दुकानों के लाइसेन्स धारकों की बैठक के दौरान दिये। उन्होने कहा कि सभी ईमानदारी के साथ कार्य करें, कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे जनता को दिक्कत हो, हर अनुज्ञापी को आबकारी विभाग के नियमों, शर्तो का पूरी तरह से पालन करना होगा, अपने छोटे से लाभ के लिए किसी के जीवन को क्षति पहुंचाना किसी भी रूप में उचित नहीं है, जिस अनुज्ञापी के नाम ठेका जारी किया गया है वहीं उसका संचालन करे, कोई अन्य व्यक्ति ठेके का संचालन करते हुये पाया गया तो दोनो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, असंवैधानिक तौर पर की गयी कोई भी साझेदारी या अन्य कोई डील साईन नहीं की जा सकती है। उन्होंने उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर को निर्देशित किया कि विगत पांच दिनों में गोदाम से दुकानों तक पहुची शराब के बारे में जानकारी कर विवरण उपलब्ध कराया जाय।
पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने कहा कि कोई भी ठेका संचालक निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री किसी भी दशा में न करे, प्रत्येक ठेके पर रेटलिस्ट हर हाल में उपलब्ध रहें, बीयर और विदेशी मंदिरा की दुकानों पर लोगों को बैठाकर शराब न पिलायी जाये, अन्यथा की दशा में दुकानदारों के विरूद्ध मुकद्दमा कायम कर उन्हे जेल भेजे जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने कहा कि ठेका संचालक किसी भी नाबालिग को शराब की बिक्री करते पाया गया तो गैर-कानूनी मानते हुये ठेका संचालक के विरूद्ध कठोर कार्यवायी की जायेगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कपिल सिंह, अपर जिलाधिकारी बी.राम, उप जिलाधिकारी सदर, करहल, घिरोर, भोगांव रजनीकांत, अनूप कुमार, रामसकल मौर्य, फूल चन्द्र आर्य, क्षेत्राधिकारी सदर, कुरावली, करहल, भोगांव, आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार, लाइसेन्सी शराब बिक्रेता आदि उपस्थित रहे।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading