रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
झाबुआ जिले के मेघनगर मे तंबाकू बीड़ी, सिगरेट, बेचने वालो को निर्देश देने के उद्देश्य से अस्पताल परिसर मेघनगर के मुख्य चौराहो व बस स्टेण्ड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाको में कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) एक्ट के तहत आने वाले नियम व कानून के बारे में विक्रेताओं को विस्तार से बताया गया इसके साथ उन्हें यह भी बताया गया कि अगर इस एक्ट का उल्लंघन किया गया, तो इसके परिणाम क्या होंगे। कोटपा एक्ट 2003 के तहत सेक्शन चार, पांच, छह और सात के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि दुकानदार कानून का उल्लंघन न करे, तंबाकू पदार्थ अधिनियम 2003 के तहत उन्हें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के किसी तरह के प्रचार बोर्ड नहीं लगाने हैं। वहीं दूसरी तरफ इस एक्ट में यह भी लिखा है कि यदि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट बेची और बिकवाई, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू व उससे बने पदार्थ नहीं बेचने है। मेघनगर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सेलेक्सी वर्मा ने दुकानदारों को सिगरेट से होने वाले कैंसर, बीपी की बीमारियों के बारे में बताया।मेघनगर बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट, बीड़ी पीने के चालान बनाये गए। चालन और दुकानों पर तंबाकू विमल को हटाने की संख्या समझाइश दी मौके पर जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू धूम्रपान नियंत्रण डॉक्टर गर्ग डॉक्टर सेलेक्सी वर्मा , मेघनगर थाने के सब सपेक्टर कटरा उक्त कायर्वाही में उपस्थित थे !
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