पवन परूथी/गुलशन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही तथा कार्य में उदासीनता के आरोप में ग्वालियर कमिश्नर श्री महेशचंद चौधरी ने नायब तहसीलदार, तहसील पौहरी जिला शिवपुरी श्री रामनिवास धाकड़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघु शास्ति से दण्डित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि नायब तहसीलदार श्री रामनिवास धाकड़ द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता बरतते हुए कार्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर श्री रामनिवास धाकड़ की दो वेतन वृद्धियाँ रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
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