पुरातत्व विभाग के गार्ड को टक्कर मारने पर न्यायालय ने वाहन चालक व वाहन मालिक को सुनाया न्यायालय उठने तक का कारावास एवं लगाया 10000 रूपये का जुर्माना | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

पुरातत्व विभाग के गार्ड को लापरवाही पूर्वक गाडी चलाकर चोट पहुंचाने के आरोप में माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान ने दो आरोपीगण (1) ईश्व‍र पिता उत्तम, आयु-29 वर्ष, (2) उत्तम पिता सुखा, दोनो निवासी खडकोद, थाना शिकारपुरा, जिला बुरहानपुर म.प्र. को न्यायालय उठने तक कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

मीडिया सेल प्रभारी सुनील कुरील ने बताया गया कि, घटना दिनांक 24.03.2019 को समय 16.15 बजे फरियादी अशोक (गार्ड पुरातत्व विभाग) ड्युटी के लिए अपने घर लोधीपुरा से अपनी मोटरसायकल से जा रहा था, बाबला ढाबे के पास पीछे से एपे क्रमांक एम. पी.12/आर.1075 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी जिससे वह निचे गिर गया और उसकी कमर व बाई तरफ चोट लगी। घटना की रिपोर्ट फरियादी अशोक द्वारा थाना शिकारपुरा में की गयी। विवेचना पश्चात थाना शिकारपुरा द्वारा भादवि की धारा 279, 337 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196, 3/ 181, 56/192, 66/192 क, 5/ 180 में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए दोनों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अदालत उठने तक की सज़ा के साथ 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया।


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