बन्दी मोहम्मद रमज़ान की मौत के मामले में एक हेड कांस्टेबल व चार कांस्टेबल निलंबित, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रारम्भ | New India Times

अशफाक कायमखानी, कोटा/जयपुर (राजस्थान), NIT:

बन्दी मोहम्मद रमज़ान की मौत के मामले में एक हेड कांस्टेबल व चार कांस्टेबल निलंबित, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रारम्भ | New India Times

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती सज़ायाफ़्ता कैदी मोहम्मद रमज़ान की इलाज के दौरान मौत प्रकरण की जांच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा के आदेशानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4 उत्तर कोटा द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए कैदी वार्ड में तैनात गार्ड में शामिल एक हेड कांस्टेबल व चार कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

महानिदेशक पुलिस श्री कपिल गर्ग ने बताया कि मृतक रमज़ान के पुत्र मोहम्मद रिजवान द्वारा पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कैदी वार्ड में नियोजित पुलिस गार्ड द्वारा मृतक के साथ मारपीट के आरोप को गंभीरता से लेते हुए तथा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कैदी वार्ड में नियोजित गार्ड के 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक कोटा शहर श्री दीपक भार्गव से इस प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा करवाई गई प्रारंभिक जांच में बंदी के उपचार के दौरान वहां मौजूद अन्य उपचाररत व्यक्तियों एवं अन्य संबंधित लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में मारपीट जैसी घटना का नहीं होना पाया गया।

शनिवार को केंद्रीय कारागृह कोटा से कोटा के थाना महावीर नगर में जिला कारागृह बांरा के दण्डित बन्दी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मांगरोल जिला बारां निवासी मोहम्मद रमज़ान पुत्र अलीमुद्दीन (52) को बीमार होने के कारण उपचार हेतू न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था एवं बन्दी का 19 अप्रेल से न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के कैदी वार्ड में उपचार करवाया जा रहा था। न्यू मेडिकल कॉलेज से रमज़ान को 21 अप्रेल को उपचार हेतु एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर रेफर किया गया। उपचार उपरान्त बन्दी को 26 अप्रेल को एसएमएस हॉस्पिटल से पुनः न्यू मेडिकल कॉलज कैदी वार्ड कोटा में भर्ती करवाया गया। कैदी की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उसे आई.सी.यू वार्ड में शिफ्ट किया गया व रात्रि 10.50 बजे डॉक्टर द्वारा बन्दी को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि दंडित बंदी मोहम्मद रमज़ान जिला कारागार बारां में 28 अगस्त 2018 से सजा भुगत रहा था व जिला कारागार बारां में प्रवेश से पूर्व भी गंभीर बीमारी से ग्रसित था। बंदी का चिकित्सा अधिकारियों की राय के अनुसार उपाधीक्षक जिला कारागार बारां द्वारा नियमित रूप से उपचार करवाया जा रहा था। बंदी रमज़ान को जेल ओपीडी में 29 अगस्त 2018, 26 अक्टूबर व 29 अक्टूबर को तथा 2 नवंबर को राजकीय चिकित्सालय बारां, 4 नवंबर को न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा, 7 जनवरी 2019 को राजकीय चिकित्सालय बारां, 27 जनवरी को न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा, 30 जनवरी को एमबीएस अस्पताल कोटा, 12 फरवरी को न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा, 14 फरवरी को न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा, 25 फरवरी से 7 मार्च तक न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में उपचार करवाया गया। लीवर एवं डायबिटीज के जांच हेतु 7 मार्च से 21 मार्च तक 15 दिन का पैरोल स्वीकृत हुआ। पैरोल अवधि के समाप्ति के बाद बारां जेल में दाखिल होने के पश्चात बंदी की स्थिति अनुसार उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय में भिजवाया गया व 23 मार्च को उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय बारां द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा के लिए रेफर किया गया।

केंद्रीय कारागृह कोटा की इस रिपोर्ट पर मर्ग संख्या 9/2019 अन्तर्गत धारा 176 दप्रस थाना महावीर नगर जिला कोटा शहर पर दर्ज की गयी। मृतक मोहम्मद रमज़ान की लाश का पंचनामा तैयार कर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई तथा मृतक की लाश परिजनों के सुपूर्द कर दी गई। घटना की न्यायिक जाँच के दौरान ही मृतक के पुत्र द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रमज़ान के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। घटना की न्यायिक जांच प्रारम्भ होने को ध्यान में रखते हुए इस प्रार्थना पत्र को जांच हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा को भिजवाया गया है। विस्तृत जांच में किसी भी पुलिसकर्मी की अन्य कोई भी लापरवाही या कृत्य पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।


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