मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री अनिल चौहान द्वारा चार आरोपीगण सर्वश्री (1) क़दीर मोहम्मद पिता मोहम्मद फरीद उम्र 23 वर्ष (2) मो.रईस पिता मो. फरीद उम्र 26 वर्ष (3) मो.आरीफ पिता इज्जतउल्ला अंसारी उम्र 37 वर्ष (4) मो.सगीर पिता मो.फरीद उम्र 28 वर्ष, सभी निवासी हरीरपुरा, पीलु की मस्जिद, शनवारा वार्ड जिला बुरहानपुर को 6 – 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया कि 15- 02-2017 को रात करीब 9 बजे फरियादी अब्दूल सत्तार मंडी से अपने घर के लिये निकला तो घर के पास उसके मोहल्ले का आरोपीगण कदीर, रईस, सगीर, आरिफ़, यह चारों अचानक आऐ और उसे हाथ-मुक्कों , लकडी के डंडे से मारपीट करने लगे तो वह चिल्लाया तो मोहल्ले के रशीद असलम व अजी़ज़, उसका भाई दौड़कर आये और झगडा छुड़ाया , आरोपीगण ने फरियादी को अपशब्द कहते हुए कहा कि बहुत शिकायत करता है तुझे जान से खत्म कर देंगे। घटना को मोहल्ले के लोगों ने देखा था। आहत को मारपीट से बहुत चोटे आयीं । फरियादी को नेहरू अस्पताल बुरहापुर में ईलाज हेतु लाया गया जहॉ पर थाना कोतवाली ने फरियादी की सूचना पर से भादवि की धारा 294, 323/34, 506 भाग-2 का अपराध देहाती नालसी पर दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा करते हुए विचारण पश्चात सभी आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए छ:-छ: माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया तथा अर्थदण्ड की राशि में ये 3000 रूपये प्रतिकर स्वरूप फरियादी को दिलाये जाने का आदेश दिलाया।
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