होली पर हुडदंग करने वाले दो समुदायों के आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

ज़िला कलेक्टर उमेश कुमार एवं एसपी अजय सिंह के नेतृत्व में होली के अवसर पर किए गए सख्त और बेहतर क़ानून व्यवस्था के बाद भी एक घटना ने खुशनुमा रंग की रौनक़ को बेरंग के कर दिया। जानकारी के अनुसार डाकवाड़ी मोहल्ले में एक समुदाय विशेष के बच्चे घर की पालतू गाय के बछड़े को ठेले पर बैठाकर अपने घर ले जा रहे थे कि गोलू, राहुल और गौरव ने इस मामले को “इश्यू” बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हालात बिगड़ता देख पुलिस कप्तान अजय सिंह ने खुद मामले की कमान संभाली और स्थिति को नियंत्रित किया साथ ही दोनों पक्षों के तीन तीन व्यक्तियों पर भादवि की धारा 107, 116(3) और 151 के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अशरफ़ खान मैकेनिक, राजू उर्फ़ शेख अबरार, मुशैब खान, गोलू, राहूल और गौरव कर काउंटर कायमी करते हुए जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त आरोपियों को 22 मार्च 2019 शुक्रवार को ज़मानत हेतु पेश किया गया था लेकिन ज़मानत नहीं हो पाई। इस के बाद अधिवक्ताओं ने 23 मार्च शनिवार को ज़मानत की अर्जी दाखिल की जिसे मंजूर करते हुए दोनों पक्षों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।


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