मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्रीमान रवि नायक द्वारा आरोपीगण (1) फारूक पिता लतीफ उम्र 42 वर्ष, (2) जिबरील उम्र 45 वर्ष, दोनों अनिवासी दत्तमंदिर चिंचाला, लालबाग बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 -1500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल ने बताया गया कि 31-10-015 को शाम 12.30 बजे फरियादी फिरोज खान के भाई फारूख ने उससे बीस हजार रूपये उधार मांगे उसके पास पैसे न होने से उसने मना कर दिया। इसी बात पर से आरोपी जिबरील खान व फारूक ने फरियादी को अपशब्द कहे व हाथ मुक्कों से मार-पीट की । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना लालबाग में दर्ज करायी जिस पर से पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए भादवि की धारा 294 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 452 में 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया जबकि विचारण समाप्त होने के बाद आरोपी और फरियदी के बीच समझौता हो गया था।
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