फराज अंसारी, बहराइच ( यूपी ), NIT;
होली त्यौहार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मादक पदार्थो के सेवन को प्रतिबन्धित करने के लिए शराब की दुकानों पर बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने जनपद बहराइच की आबकारी की (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, सीएल-1सी, एफ.एल.-2, एफ.एल.-16 व 17, एफ.एल.- 9ए) आदि की समस्त थोक व फुटकर दुकानों को होलिका दहन के अगले दिन 13 मार्च 2017 को पूर्णतया बन्द रखने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। शराब बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए समस्त थानाध्यक्षों और आबकारी निरीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है।
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