मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान ने लापरवाही से मोटर साइकिल चला कर घायल करने के मामले में आरोपी राहुल (23) पिता रविंद्र , निवासी ढ़ोलीवाड़ा बुरहानपुर को 2000 रूपये का अर्थदण्ड करते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया है।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया गया कि 14-03-2016 को दोपहर लगभग 3.00 बजे कुंदन स्वीट्स के सामने, गाँधी चौक मे आरोपी राहुल ने बिना ड्रायविंग लायसेंस अपनी मोटर सायकल क्र. एम.पी. 68-एम बी-4636 को उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए फरियादी विजय के भतीजे शंकुल को पिछे से टक्क्र मार दी थी जिससे फरियादी के भतीजे को सिर,पैर, कमर व शरीर पर अन्य जगह चोटे आयी थी। फरियादी विजय की सूचना पर से थाना कोतवाली ने मोटर सायकल चालक राहुल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गयी। माननीय न्यायालय ने विचारण के पश्चात आरोपी को भादवि की धारा 279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
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