प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत के तहत बेरोजगारों को रोजगार से जोडने के लिए बैंकों से दो लाख रुपये तक की लोन मुहैया कराने का प्रावधान है। लेकिन कुछ शातिर ठग योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भोपाल में सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरु मोहम्मद खान 38 वर्ष पुत्र अजहर मोहम्मद खान हैदर की गली इब्राहीमपुरा भोपाल के निवासी हैं ने सितम्बर 2016 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत 5 लाख का लोन करवाने के लिये फाइल चार्ज के नाम पर 30 हज़ार रूपये हिफजुर्रहमान उर्फ छोटे मियां निवासी इतवारा भोपाल को दिया था। छोटे मियां द्वारा बताया गया था कि महीने के अंत तक आप के अकाउंट में पैसा आजायेगा। जब पीडित ने कहा कि बैंक में मेरा खाता नहीँ है तो उन्हों ने कहा कि मैं अपने हिसाब से खाता खोलवा दूंगा ।7 अक्टूबर को छोटे मियां द्वारा शाहजहांनाबाद स्थित एस बी आई बैंक खाता क्रमांक 33551320001 का एक सिलिप दिया गया जिस में 3 लाख जमा करना दिखाया गया।
जब पीडित ने बैंक जाकर पैसा निकालने की बात कही तो छोटे मियां ने कहा कि जब पूरे पैसे खाते में आजायें तब जाकर निकालना। अगर आप बैंक गये तो बाकी के 2 लाख आप के अकाउंट में नहीं आयेंगे। जब पीडित ने काम न होने की बिना पर पैसा वापस लौटाने को कहा तो छोटे मियां ने कहा कि आकर मेरे घर से पैसा लेजाओ। जैसे ही शेरु उनके घर पहुंचा तो छोटे मियां और उसके दो लड़को ने मिलकर उसकी गाड़ी जिप्टर क्रमांक MP 04 SS 4473 तोड़ दी और उसे भी मारपीट कर घायाल कर दिया जिसका एल बी एस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। कोतवाली थाना अध्यक्ष नीरज वर्मा का कहना है कि छोटे मियां को गिरिफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया है।फिलहाल उसके दोनो लड़के फ़रार चल रहे हैं उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जायेगा।
- प्रधान मंत्री रोजगार योजना से लाभ लेने का तरीका
प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक युवक/युवतियों को जिला उद्योग केंद्र जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए एवं वहाँ से विहित प्रपत्र उपलब्ध करके आवेदन करना चाहिए।
जिस रोजगार के लिए ऋण प्राप्त करना है उसके लिए कोई सुस्पष्ट परियोजना बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऋण मिल जाने पर उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके| साक्षात्कार के समय भी साक्षात्कर लेने वाले पदाधिकारी यह जांचने का प्रयास करते हैं की सामने बैठा युवक/युवती स्वरोजगार करने के लिए किस हद तक कृतसंकल्प है। वैसी परिस्थिति में स्वरोजगार के लिए बनायी गयी परियोजना काफी मददगार सिद्ध होती है। आवेदक को चाहिए कि अपने आवेदन के साथ वह आवासीय, आय एवं जाति प्रमाण – पत्र अवश्य संलग्न करे। इन प्रमाणपत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रत्येक आवेदक के मामले म परियोजना लागत के 15 प्रतिशत के बराबर लेकिन अधिकतम 7500 रू. तक की अनुदान की राशि संबधित बैंक द्वारा ऋणी के नाम से सावधि जमा रसीद बनाकर स्वयं के पास रख लिया जाता है। इसके अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होती है।
इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार ब्याज लगाया जाता है| वर्तमान में 25000 रूपए तक के ब्याज दर 12.5 प्रतिशत तथा 25000 रू. से 1 लाख रू. तक के ऋण पर ब्याज दर 15.5 प्रतिशत है।
- ऋण के रूप में मिलनेवाली अधिकतम राशि
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रूपए तक ऋण दिया जाता है। अगर पांच आवेदक एक ग्रुप बनाकर ट्रक या बस के लिए आवेदन करें तो दस लाख तक ऋण दिए जा सकते हैं।
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