मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
पानी भरने की बात पर हुए विवाद में हंडा मारने पर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान रवि नायक द्वारा आरोपीगण आबिदा बी (65) पति हाफ़िज़ खां एवं फ़रज़ाना बी (28) पति आरिफ़ खान, दोनों निवासी सिंघीपुरा, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्केल ने बताया कि 08-10-2017 को पानी की टंकी के पास फरियादिया सईदा पानी भरने गयी तो आरोपीगण आबिदा और फ़रज़ाना ने पानी भरने की बात पर से उसके साथ झगडा किया, गालियां दी और हंडे से सर पर मारा जिसके कारण वहां पर भीड इक्ठा हुई और लोगों ने बीच -बचाव किया। आरोपीगण ने कहा कि अब पानी भरने से रोका तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया सईदा की सूचना पर से थाना गणपतिनाका में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506/34 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास और 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया।
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