मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी महोदया श्रीमति राखी देवलिया द्वारा लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी सुनील (25) पिता भागवत, निवासी बिरोदा को एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए शासन की ओर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि 24-11-2016 को सुबह 11 बजे ग्राम बमबाडा के खेत में फरियादिया कपास चुन रही थी, तभी आरोपी सुनील नाले की तरफ से खेत में आया और बुरी नियत से बायां हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरे साथ नाले में चल। फरियादिया ने हाथ छुड़ाया और चिल्लाई तो गांव की दो महिला वहां आ गई, जिन्हें देख आरोपी वहां से भाग निकला। फरियादिया ने आरोपी के विरूध्द थाना लालबाग में सूचना दर्ज की थी। थाना लालबाग के पुलिस विवेचक उप निरीक्षक रजनी चौहान द्वारा विवेचना के पश्चात धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी सुनील को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts sent to your email.